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कुलदीप गंझू को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत, नक्सली हमले में बने थे सरकारी गवाह

गुरुचरण नायक के सुरक्षाकर्मियों की हत्या से जुड़े नक्सली हमले के मामले में सरकारी गवाह कुलदीप गंझू को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।

नक्सली हमले के मामले में सरकारी गवाह बने कुलदीप गंझू को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, जमानत मंजूर

 

पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के सुरक्षाकर्मियों की हत्या से जुड़ा है मामला, हाईकोर्ट ने NIA कोर्ट का पूर्व आदेश किया रद्द

 

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के सुरक्षाकर्मियों की हत्या से जुड़े नक्सली हमले के मामले में आरोपी कुलदीप गंझू को जमानत दे दी है। कुलदीप गंझू इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति राम शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद एनआईए कोर्ट के पूर्व आदेश को रद्द करते हुए उन्हें जमानत की राहत दी।

 

क्या है पूरा मामला?

 

यह मामला जनवरी 2022 का है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के झिलरुआ गांव में एक स्कूल कार्यक्रम से लौट रहे तत्कालीन विधायक गुरुचरण नायक के सुरक्षाकर्मियों पर नक्सलियों ने हमला किया था। हमलावरों ने सुरक्षाकर्मियों को घेरकर धारदार हथियारों से उनकी हत्या कर दी थी।

 

इस घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। जांच के दौरान आरोपी कुलदीप गंझू ने सरकारी गवाह बनने के लिए अदालत में आवेदन दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था।

 

अब झारखंड हाईकोर्ट ने कुलदीप गंझू को जमानत दे दी है और इस संबंध में एनआईए कोर्ट के पूर्व आदेश को रद्द कर दिया है।

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