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Neeraj Murder Case: 8 साल बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित सभी 10 आरोपी बरी

धनबाद: धनबाद के सबसे चर्चित हत्याकांड, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या (Neeraj Murder Case) के मामले में 8 साल 5 महीने बाद फैसला आ गया है।

बुधवार को धनबाद की एक अदालत ने इस मामले में आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित सभी 10 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

Neeraj Murder Case: क्या था मामला?

यह जघन्य हत्याकांड 21 मार्च 2017 की शाम को हुआ था, जब सरायढेला के स्टील गेट पर नीरज सिंह, उनके पीए अशोक यादव, बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी और ड्राइवर घल्टू महतो को गोलियों से भून दिया गया था। इस मामले में नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह की शिकायत पर संजीव सिंह सहित अन्य को नामजद आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने जांच के बाद 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, हालांकि बाद में कुछ नाम हटा दिए गए थे।

Neeraj Murder Case: अदालत का फैसला और सुनवाई

एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में शूटरों सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में 408 तारीखें पड़ीं और 37 गवाहों की गवाही हुई, साथ ही कई तकनीकी साक्ष्य भी पेश किए गए थे, लेकिन अदालत ने उन्हें पर्याप्त नहीं पाया। फैसले के मद्देनजर धनबाद कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

 

 

 

 

 

 

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