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झारखंड हाईकोर्ट ने विधायक Saryu Roy के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई

रांची – झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेजों से जुड़े एक मामले में एनडीए उम्मीदवार Saryu Roy के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

Saryu Roy News: मामला डोरंडा पीएस में स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेजों के गायब होने से जुड़ा है

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया। इस बीच, कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय के अनुसार, 2022 में डोरंडा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। यह मामला कथित तौर पर मीडिया में सामने आए स्वास्थ्य विभाग के गोपनीय दस्तावेजों के गायब होने से जुड़ा था।

Saryu Roy News: कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 11 दिसंबर तय की

हालांकि, बाद में पुलिस ने कोर्ट से सरयू राय का नाम जांच में शामिल करने की याचिका दायर की। दूसरी ओर, कानून प्रवर्तन ने पहले ही अनजाने में रॉय का नाम प्रारंभिक फाइलिंग से हटा देने की बात स्वीकार की थी। इसके अलावा, एक जानकार स्रोत ने संकेत दिया कि मामला आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत योग्य नहीं था।

अदालत के फैसले के जवाब में, रॉय ने स्थगन आदेश पर संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य मंत्री ने चुनाव के मौसम में उनकी गिरफ्तारी की साजिश रची थी। एक विश्वसनीय स्रोत ने खुलासा किया कि रॉय ने कोविड-19 प्रोत्साहन भुगतान में कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया था।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य मंत्री ने कथित तौर पर प्रोत्साहन भुगतान सूची में अपना नाम भी शामिल किया था।

 

 

 

 

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