
Patna: Bihar विधान परिषद ने आज सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने से संबंधित संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
#WATCH | Patna: Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav says, “This is for the first time in the history of India that a total of 75% reservation is given… The two bills about reservation in recruitment and educational institutions have been passed today… We increased the reservation… pic.twitter.com/AtX9ybS2Nc
— ANI (@ANI) November 9, 2023
कल इसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। राज्य विधानसभा की तरह विपक्षी भाजपा ने भी उच्च सदन में संशोधन विधेयक का समर्थन किया। विधेयक को अब सहमति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राजभवन की मंजूरी के बाद यह अधिनियम बन जाएगा।
Bihar Reservation: ईबीसी के लिए अधिकतम आरक्षण 25 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया
सदन में विधेयक पेश करने वाले संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पिछड़ी जातियों को राज्य सरकार की नौकरियों में 18 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि ईबीसी के लिए अधिकतम आरक्षण 25 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है, जबकि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति को 20 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

Bihar OBC: कुल कोटा सीमा अब प्रभावी रूप से 75 प्रतिशत तक होगी
राज्य में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा निर्धारित किया गया है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल कोटा सीमा अब प्रभावी रूप से 75 प्रतिशत तक होगी और 25 प्रतिशत अनारक्षित रहेगा।
उच्च सदन ने एससी, एसटी, ईबीसी और अन्य बीसी के लिए सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के लिए सर्वसम्मति से संशोधन विधेयक भी पारित किया।



