Ranchi: प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक Saryu Roy की मुसीबत बढ़ती जा रहीं है, कॉलम 7 में आरोपी के नाम के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सरयू राय को 41 का नोटिस मिला है।
दस्तावेज में आरोपी के नाम के साथ छेड़छाड़ मामले में सरयू राय को मिला 41 का नोटिस @BannaGupta76 @roysaryu https://t.co/rr8TirMcAD
— The Followup (@The_FollowUp) July 26, 2023
Saryu Roy को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया
नोटिस मिलने के बाद नोटिस में दी गई तारीख और समय पर थाने में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के समक्ष विधायक सरयू राय को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। धारा 41 के मुताबिक यदि इस धारा के तहत दिए गए नोटिस का पालन नहीं किया जाता है और वे अदालत में उपस्थित होकर जवाब नहीं देते है तो तो पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाई की जा सकती है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है।
MP MLA कोर्ट के जज ऋषि कुमार ने Saryu Roy को वारंट जारी किया था
गौरतलब है कि विधायक सरयू राय ने प्रोत्साहन राशि मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों पर गलत तरीके से कोरोना प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया था जिसके जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा MP-MLA कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में MP MLA कोर्ट के जज ऋषि कुमार ने वारंट जारी किया था जिसमें विधायक सरयू राय जमानत पर है।
जवाब देने के लिए Saryu Roy को 41 का नोटिस दिया गया
दूसरी तरफ डोरंडा थाना में भी ऑफिस ऑफ सीक्रेट के तहत गोपनीय दस्तावेज चोरी करने का मामला दर्ज कराया गया था जिसमें दर्ज FIR में सरयू राय का नाम वाइटनर लगा कर हटा दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के ऑब्जेक्शन के साथ रांची सिविल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कॉलम 7 में आरोपी के रुप में विधायक सरयू राय का नाम जोड़ने का निर्देश दिया था, उसी के तहत अपना जवाब देने के लिए 41 का नोटिस दिया गया है।