Ranchi: झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रदेश में एवं शैक्षणिक एवं सामाजिक तौर से पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग के विधेयक को वापस कर दिया है.
झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा में पारित OBC आरक्षण को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया
◆ बिल में आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी की गई थी, राज्यपाल ने समीक्षा का सुझाव दिया #OBC | #Jharkhand | Jharkhand pic.twitter.com/Y9OeE26YID
— News24 (@news24tvchannel) April 19, 2023
ज्ञात हो कि यह विधेयक अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे को 14% से बढ़ाकर 27%, अनुसूचित जाति को 10% से बढ़ा कर 12% तथा अनुसूचित जनजाति के कोटे को 26% से बढ़ाकर 28% करने का प्रयास करता है. इसके चलते हैं यदि यह बिल पारित होता है तो प्रदेश में आर्थिक तौर से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को सम्मिलित करने के साथ सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण 77% हो जाएगा.
OBC Reservation: भारत के अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय लेने के पश्चात लौटाया गया विधेयक
इस केस में ज्यादा जानकारी देते हुए राज्यपाल के कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि यह विधेयक भारत के अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय के आधार पर वापस लौटाया गया है. इसके साथ ही उनका कहना है कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने इस विधेयक को अटॉर्नी जनरल को भेजा था जिन्होंने बताया है कि बिल आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मद्देनजर नहीं रखा गया. उस राय को ध्यान में रखते हुए विधेयक को समीक्षा के लिए बीते माह सरकार के पास वापस भेज दिया गया था. ज्ञात हो कि यह बिल नवंबर माह में पारित किया गया था.
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