Patna: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण और जनगणना (Caste Census) कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से आज इनकार कर दिया।
Supreme Court refuses to hear on Bihar caste census, know the whole matter https://t.co/Xw0QZQGmxS
— YUPNEWS (@yupnewsin) April 28, 2023
जस्टिस एम आर शाह और जे बी पर्दीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा और अंतरिम राहत पर जल्द सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया।
शीर्ष अदालत ने पटना उच्च न्यायालय को भी इस मामले (Caste Census) में जल्द फैसला करने का निर्देश दिया। अदालत बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण और जनगणना को चुनौती देने वाली यूथ फॉर इक्वेलिटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।अदालत ने टिप्पणी की कि बिहार में नौकरशाही, राजनीति और सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में इतना जातिवाद है।