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Muzaffarpur shelter case: मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत तीन को सबूतों के अभाव में मिली राहत

मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृह कांड (Muzaffarpur shelter case) में, जो देशभर में न्याय प्रणाली और मानवाधिकारों पर सवाल उठाने वाला मामला बन गया था, कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया।

मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और तीन अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

Muzaffarpur shelter case: मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 2018 में तब सामने आया जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) की एक रिपोर्ट ने बालिका गृह में नाबालिग लड़कियों के शोषण और दुर्व्यवहार की गंभीर घटनाओं का खुलासा किया। जांच के दौरान यह आरोप लगा कि बालिका गृह का संचालन कर रहे ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य लोग इसमें संलिप्त थे।

Muzaffarpur shelter case: कोर्ट का निर्णय

विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में ब्रजेश ठाकुर और तीन अन्य आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए गए।

Muzaffarpur shelter case: प्रतिक्रिया और सवाल

इस फैसले ने जनता और विभिन्न संगठनों में आक्रोश और निराशा पैदा की है। कई सामाजिक कार्यकर्ता इसे न्यायिक प्रक्रिया की कमजोरी करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि इस तरह के मामलों में सबूतों का नष्ट होना या गवाहों पर दबाव डालना आम बात है।

आगे की राह

फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। बाल अधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का यह फैसला देश में कमजोरों के अधिकारों और न्याय प्रणाली की पारदर्शिता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।

यह मामला न केवल कानूनी प्रणाली की कसौटी पर खरा उतरने की जरूरत को दिखाता है, बल्कि सामाजिक चेतना और सशक्तिकरण की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

 

 

 

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