झारखंड में राशन कार्ड पर बड़ा अपडेट: e-KYC नहीं कराया तो हटेगा नाम

30 जून तक करा लें e-KYC, नहीं तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड

रांची/पलामू: झारखंड में राशन कार्डधारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सभी लाभुकों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दिया है। साफ कर दिया गया है कि तय समय सीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर राशन कार्ड रद्द भी हो सकता है।

30 जून तक आखिरी मौका

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने ई-केवाईसी के लिए तीन चरणों में समय-सीमा तय की है—

यानी सभी राशन कार्डधारियों को हर हाल में 30 जून 2026 से पहले अपना e-KYC पूरा करना होगा।

क्यों जरूरी है e-KYC?

सरकार का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभुकों को हटाने के लिए उठाया गया है।
ई-केवाईसी के जरिए—

घर-घर पहुंचेगी टीम

सरकार ने निर्देश दिया है कि राशन डीलर, प्रज्ञा केंद्र (CSC) और तकनीकी एजेंसियां मिलकर डोर-टू-डोर अभियान चलाएंगी। इसके लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सत्यापन हो सके।

चुनौतियां भी कम नहीं

हालांकि, इस अभियान के सामने कई चुनौतियां भी हैं। पलामू जैसे जिलों में नेटवर्क की समस्या, तकनीकी गड़बड़ियां और जागरूकता की कमी बड़ी बाधा बन सकती हैं।
पहले भी देखा गया है कि ई-केवाईसी या आधार लिंकिंग में दिक्कतों के कारण कई जरूरतमंद लोग राशन से वंचित हो गए थे।

प्रशासन सख्त, लापरवाही नहीं चलेगी

सरकार ने साफ कहा है कि इस अभियान में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। उपायुक्तों को इसकी निगरानी और नियमित समीक्षा का जिम्मा दिया गया है।

क्या रखें ध्यान?

कुल मिलाकर, सरकार का मकसद व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है, लेकिन आम लोगों के लिए यह जरूरी है कि समय रहते e-KYC पूरा कर लें, वरना राशन जैसी जरूरी सुविधा से हाथ धोना पड़ सकता है।

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