Ranchi: Hemant Soren को विधायक पद से अयोग्य करने के संबंध में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस आज निर्णय ले सकते हैं.
Governor of Jharkhand is likely to send his recommendation, tomorrow, to ECI to disqualify Jharkhand CM Hemant Soren as an MLA: Sources
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— ANI (@ANI) August 26, 2022
इसी के चलते रांची के सीएम आवास पर हेमंत सोरेन ने यूपीए के सभी विधायकों की साथ बैठक की अध्यक्षता की. ज्ञात हो कि इससे पूर्व चुनाव आयोग ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के तौर पर अयोग्य करने की मांग की है.
निर्वाचन आयोग Hemant Soren के संबंध में 1 दिन पूर्व झारखंड के राज्यपाल को अपना सुझाव एवं मशवरा भेजा है
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट आ गया है. चुनाव आयोग ने खनन पट्टे के केस में जांच के पश्चात अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को सौंप दी है. अब हेमंत के संबंध में राज्यपाल को निर्णय लेना है. सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग हेमंत सोरेन के संबंध में 1 दिन पूर्व झारखंड के राज्यपाल को अपना सुझाव एवं मशवरा भेजा है.
जिसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है. परंतु चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित किया है. इसका अर्थ है कि हेमंत सोरेन की विदाई की रद्द करने की मांग पर राज्यपाल की मोहर लग जाती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार गिर जाएगी. इसके चलते पार्टी को एक नया नेता सदन चुनना होगा.
यदि चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगने के कारण से हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर पुनः विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं. आगे हेमंत सोरेन के चुनाव जीतने की स्थिति में पुनः उन्हें प्रदेश की बागडोर सौंपी जा सकती है.
Hemant Soren का चुनाव लड़ने पर रोक की रही यह वजह
सूत्रों के अनुसार चुनाव लड़ने पर रोक तभी लगती है जब सांसद या विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो जाए एवं उसके अनुसार दंड भी निर्धारित किए जाए. हेमंत सोरेन पर मुकदमा चल रहा है परंतु अभी तक भ्रष्टाचार के आरोपों की सिद्धि नहीं है. इसी आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन पर खनन पट्टे के संबंध में लाभ का पद होने के आरोप की जांच के पश्चात आरोप सिद्ध पाए जाने पर विधायकी के अयोग्य तो घोषित कर दिया है परंतु आगे भविष्य में चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई है.
अयोग्य विधायक कर सकता है सदन में वापसी
हेमंत सोरेन को इस्तीफा तो देना ही होगा इसके साथ ही निर्वाचन आयोग के उस निर्णय का इंतजार भी करना होगा जिसके जरिए उनकी रिक्त सीट पर अगला चुनाव होगा. जिसका अर्थ है चुनावी वैतरणी में लाभ के पद होने की करेंसी आयुक्त का कलंक धुलने के पश्चात ही कोई भी आयोग्य विधायक सदन में फिर से वापसी कर सकता है.
Hemant Soren पर राज्यपाल ले सकते हैं निर्णय
जानकारी के मुताबिक प्रदेश के राज्यपाल रमेश बैंस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक पद से अयोग्य करने के संबंध में निर्णय ले सकते हैं. इसी के चलते हेमंत सोरेन ने राज्य की सीएम आवास पर यूपीए के सभी विधायकों के साथ बैठक की अध्यक्षता भी की है. ज्ञात हो कि इससे पूर्व चुनाव आयोग ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य करने की मांग की है.